डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन शुल्क वसूलना शुरू 04-01-2017
नई दिल्ली। कुछ बैंकों ने भुगतान के लिए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर दोबारा ट्रांजैक्शन शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न आने की वजह से उन्होंने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। वैसे, सिटी जैसे कुछ अन्य बैंक अब भी मर्चेट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं ले रहे हैं। यह बैंक सात जनवरी तक यह सुविधा जारी रखेगा। इसके बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। एमडीआर वह शुल्क होता है जो डेबिट कार्ड से भुगतान पर मर्चेट की ओर से बैंक को दिया जाता है। जहां तक एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा का सवाल है तो इसको लेकर भी बैंकों की स्थिति साफ नहीं है। वैसे बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ सरकारी बैंकों ने यह सुविधा खुद 31 मार्च, 2017 तक बढ़ा दी है। नोटबंदी से पहले छह मेट्रो-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्राहकों को हर महीने अपने बैंक के एटीएम से केवल पांच बार मुफ्त नकद निकासी की अनुमति थी। इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये का शुल्क वसूला जाता था। नोटबंदी के दौरान एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा हटा दी गई थी। आरबीआइ ने 30 दिसंबर को एटीएम से नकदी निकासी की सीमा को ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया था। लेकिन मुफ्त निकासी की सीमा को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं की थी। |